| राष्ट्रीय उद्यान | अभयारण्य |
| $(1)$ राष्ट्रीय उद्यानों का गठन केंद्र या राज्य के कानून द्वारा किया जाता है। | $(1)$ अभयारण्यों का गठन राज्य या केंद्र सरकार के आदेश द्वारा किया जाता है। |
| $(2)$ राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा उच्च होता है। | $(2)$ अभयारण्य का दर्जा राष्ट्रीय उद्यान की तुलना में कम होता है। |
| $(3)$ मुख्य क्षेत्र में मानव आवास या निजी स्वामित्व की अनुमति नहीं होती है। | $(3)$ निजी स्वामित्व और सीमित मानवीय गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है। |
| $(4)$ लकड़ी काटना,पशु चराना और वन उत्पादों को इकट्ठा करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। उदाहरण: $Corbett$ राष्ट्रीय उद्यान। | $(4)$ इन गतिविधियों की अनुमति विशेष अनुमति के साथ दी जाती है। उदाहरण: प्रवासी पक्षियों के लिए $Chilka-Nalaban$ अभयारण्य। |
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